Tuesday 21 June 2011

बीमारी का पूरा खर्चा ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमारी का पुरा खर्चा न लौटाने को बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी आंकते हुए 15,451 रूपये की राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुँची परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत भी अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य लाल सिंह ने सरकाघाट उपमंडल के पौंटा गांव निवासी वीना देवी पत्नी सुभाष चंद के पक्ष में चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशी का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता प्रीतम सिंह के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने कंपनी से हैल्थ इंश्योरेंस पालिसी ली थी। बीमा अवधी के दौरान ही उपभोक्ता 12 सितंबर 2008 से 14 सितंबर 2008 के दौरान बीमार हो गयी। जिसके चलते उन्हें 6 अक्तुबर 2008 से 14 अक्तुबर 2008 तक बतौर मरीज अस्पताल में भी भर्ती रहना पडा। बीमारी से ठीक होने के बाद उपभोक्ता ने कंपनी से इलाज पर हुए खर्चे के मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने कुल खर्चे 37451 रूपये में से मात्र 22,000 रूपये ही उपभोक्ता को अदा किए गए। जबकि 15451 रूपये की राशी उपभोक्ता को अदा नहीं की गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने मुआवजा अदा करने में राशी को घटा दिया है लेकिन राशी कम करने का कोई कारण नहीं बताया और न ही इस बारे में कंपनी के नियमों को पेश किया गया। फोरम ने बिना कारण से मुआवजा राशी को कम कर देने को कंपनी की सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में फोरम ने मुआवजे की बकाया राशी ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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