Wednesday 15 June 2011

लैपटाप 30 दिनों में ठीक करने के निर्देश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने लैपटाप के निर्माता और विक्रेता को उपभोकता का लैपटाप 30 दिन में ठीक करने के निर्देश दिए हैं। लैपटाप ठीक न करने पर उन्हें इसकी मुल्य राशी 26240 रूपये की अदायगी ब्याज सहित करनी होगी। इसके अलावा निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य लाल सिंह ने उप तहसील निहरी के झुंगी निवासी यशवंत हिमाचली पुत्र बेगा राम की शिकायत को उचित मानते हुए लैपटाप के निर्माता एच सी एल इन्फो सिसटम नोइडा और विक्रेता मैसर्ज कमपयुटर पैराडाइज एच सी एल स्टोर मोती बाजार मंडी को उपभोकता के पक्ष में उकत राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज सहित  करने के आदेश दिए। अधिवकता आर सी चौहान के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने 11 नवंबर 2010 को विक्रेता से लैपटाप खरीदा था। जिसकी एक साल की गारंटी दी गई थी। लेकिन उपभोकता का लैपटाप 13 दिन में ही खराब हो गया। उपभोकता ने इस बारे में निर्माता को आन लाईन शिकायत की। जिस पर कंपनी ने इंजिनियर भेज कर लैपटाप को चैक किया लेकिन इसकी खराबी ठीक नहीं हो पाई। इसके बाद विक्रेता ने इसे ठीक करने के लिए शिमला भिजवाया। जिसे उपभोकता को करीब अढाई महिने के बाद लौटाया गया। लेकिन ठीक होने के मात्र 2 घंटों के बाद ही लैपटाप फिर से खराब हो गया। उपभोकता ने निर्माता और विक्रेता को खराबी की सुचना देकर इसे ठीक करने के लिए कई बार कहा लेकिन उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके चलते उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। फोरम ने निर्माता और विक्रेता को सेवाओं में कमी का संयुकत रूप से जिममेवार ठहराते हुए उन्हें एक माह में इसे ठीक करने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर उन्हे उपभोकता के पक्ष में लैपटाप की मुल्य राशी ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। 

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