Sunday, 12 June 2011

मोबाईल की मूल्य राशी ब्याज सहित लौटाने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने उपभोकता के मोबाईल की 4999 रूपये की मुल्य राशी बयाज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा मोबाइल कंपनी और विज्ञापन प्रसारक टीवी चैनल की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोकता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 2500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए । जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने पडडल मुहल्ला में रहने वाले गुरूदेव सिंह पुत्र संसार चंद की शिकायत को उचित मानते हुए होम शापिंग नेटवर्क नोईडा और वैसपरो डिजिटल कंपनी मुमबई को उकत राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवकता दीपक आजाद के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार वैसपरो मोबाईल कंपनी ने होम शाप 18 टीवी चैनल पर वैसपरो 5000 सेट का एक विज्ञापन प्रर्दशित किया था। जिसमें कहा गया था कि इस सेट में 3 मेगा पिकसल कैमरा, डबल सिम, की पैड, जीपीआरएस, बलुटुथ और इंटरनेट की सुविधा है। उपभोकता ने कंपनी से संपर्क करके डिलिवरी पेमेंट तरीके से एक सेट बुक करवाया था। मोबाईल की राशी का भुगतान करने पर जब उपभोकता ने इसका प्रयोग किया तो पता चला कि इसमें जीपीआरएस, बलुटुथ और इंटरनेट का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर उपभोकता ने विज्ञापन प्रसारक और कंपनी को ई-मेल भेज कर इसकी सुचना दी। लेकिन उन्हे कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में उपभोकता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। विज्ञापन प्रसारक टीवी चैनल और कंपनी के फोरम की कार्यवाही में भाग न लेने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। फोरम ने विज्ञापन प्रसारक टीवी चैनल और कंपनी को सेवाओं में कमी का संयुकत जिममेवार मानते हुए मोबाईल की मुल्य राशी बयाज सहित लौटाने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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