Wednesday, 8 June 2011

वाहन की चैसी एक माह में ठीक करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने उपभोकता के वाहन की चैसी एक माह में ठीक करने या नई चैसी देने के आदेश दिये। ऐसा न करने पर वाहन निर्माता और विक्रेता को उपभोकता के पक्ष में शिकायत दर्ज करवाने से चैसी ठीक करने तक 100 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना अदा करना होगा। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने खत्री सभा के नजदीक रहने वाले मृत्यंजय पुत्र के सी राही के पक्ष में फैसला सुनाया। फोरम ने विक्रेता शिमला आटोमोबाईल भंगरोटु और निर्माता महिन्द्रा एंड महिन्द्रा की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोकता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश जारी किए। अधिवकता देश राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता के वाहन खरीदने के 5 महिने बाद ही इसकी चैसी में खराबी आ गई। उपभोकता ने वाहन विक्रेता को इसके बारे में बताया तो उन्होने उपभोकता को अपने वाहन को निरिक्षण के लिए लाने को कहा । उपभोकता अपने वाहन को चैक कराने के लिए निर्माता के अभियंता के पार इसे ले गए। जहां उपभोकता को बताया गया कि उनके वाहन की चैसी जल्द ही बदल दी जाएगी। लेकिन वाहन की चैसी बार-2 प्रार्थना करने के बावजुद नहीं बदलीे गई। जिस पर उपभोकता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने निर्माता कंपनी और वाहन विक्रेता को वाहन की चैसी वारंटी अवधी में ठीक न करने और इसके बदले नई चैसी न डालने को सेवाओं में कमी का संयुकत तौर पर जिममेवार माना। जिसके चलते फोरम ने एक माह में चैसी ठीक करने या नई चैसी उपभोकता को देने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी जारी करने के आदेश दिए।

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