Saturday, 25 June 2011

दुर्घटना के आरोपी चालक को एक साल के कठोर कारावास


मंडी। तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी चालक को एक साल के कठोर कारावास की सजा और 7500 रूपये जुर्माने का फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नं 2 राजेश चौहान के न्यायलय ने सदर उपमंडल के मसारन(द्रंग) निवासी राजकुमार पुत्र हेम चंद के खिलाफ भादंसं की धारा 304-ए के तहत उकत कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी पर धारा 279, 337 और 338 के तहत भी अभियोग साबित होने पर क्रमश: एक माह, तीन माह और छह माह की साधारण कारावास और क्रमश: एक हजार, पांच सौ और एक हजार रूपये जुर्माने का फैसला सुनाया। जुर्माना राशी निशचित समय में अदा न करने पर आरोपी को 3माह, सात दिन, एक माह और 2 माह के अतिरिकत कारावास की सजा सुनाई। उकत सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार कुल्लू निवासी शिकायतकर्ता विनित सिंघी की पत्नी और नौकरानी एक टाटा सुमो पर लुधियाना जा रहे थे। इसी दौरान 7 मील के पास आरोपी के तेज गति में वाहन चलाने से वह नियंत्रण खो बैठा। जिससे वाहन सडक से नीचे लुढक गया। इस हादसे में शिकायतकर्ता की पत्नी साम्ंभवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक राजरानी ने 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाकर मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण उसपर लापरवाही और तेज रफतारी का अभियोग साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उकत सजा का फैसला सुनाया।

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