मंडी। नुकीले हथियार से जानलेवा हमला करने के आरोपी को अदालत ने 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा को 6000 रूपये जुर्माना भी अदा करना होगा। आरोपी से मिलने वाली जुर्माना राशी को मारपीट में घायल शिकायतकर्ता को अदा की जाएगी। फासट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी जे एन यादव के न्यायलय ने सदर उपमंडल के बडाणु( सात मील) निवासी पुषप राज पुत्र पवन कुमार के खिलाफ नुकीले हथियार से कातिलाना हमला करने का अभियोग साबित होने पर भादंसं की धारा 307 के तहत 3 साल और धारा 324 के तहत 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को इन धाराओं के तहत क्रमश: 5 हजार और एक हजार जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उस 6 माह और 15 दिन की अतिरिकत कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 मई 2007 को अपनी बहन की शादी में सांबल गांव गया बैहना निवासी सुनील कुमार सडक के किनारे एक ढाबे के पास बस का इंतजार कर रहा था। इसी बीच उसका जानने वाला आरोपी पुषप राज भी वहां आया। पुषप राज उसे ढाबे में ले गया जहां दोनों ने शराब पी। इसके बाद ïउनकी किसी बात पर आपस में गर्मा-गर्मी हो गई। जिस पर आरोपी ने एक शीशे की बोतल को तोडकर आरोपी के बाएं कान के पास वार कर दिया। जिससे सुनील मौका पर ही अचेत हो कर गिर पडा। उसे ुपचार के लिए असपताल ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी लोक अभियोजक आर के कौशल ने की। अभियोजन की ओर से इस मामले में 11 गवाह पेश किए गए जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी 2 गवाहों ने अपने बयान कलमबंद करवाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं जिससे उस पर अपराध साबित होता है।
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