Friday, 10 June 2011

क्रेन कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 4,72,415 रूपये अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने मोबाइल टावर क्रेन कंपनी को उपभोकता के पक्ष में 4,72,415 रूपये की राशी बयाज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा क्रेन निर्माता कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची परेशानी के एवज में 3000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने सुंदरनगर उपमंडल के गोपाल चौक(धनोटु)निवासी कर्म दास निराश पुत्र इन्द्रु राम के पक्ष में अलवर (राजसथान) की क्रेन निर्माता कंपनी अल्फा सर्विसेज को उकत राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज दर सहित करने के आदेश दिए। अधिवकता जगत सिंह चंदेल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने उकत कंपनी से क्रेन खरीद कर इसे बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान हमीरपुर में हुई एक दुर्घटना में क्रेन क्षतिग्रसत हो गई थी। उपभोकता ने 4,72,415 रूपये की राशी खर्च करके वाहन की मुरममत करके बीमा कंपनी से मुआवजे की मांग की थी। लेकिन बीमा कंपनी ने क्रेन का पंजीकरण प्रमाण पत्र(आर सी) न होने के कारण मुआवजा देने से इंकार कर दिया था। इस बाबत रजिसट्रेशन अथारिटी का कहना था कि उपभोकता ने माडल अप्रुवल पत्र मुहैया नहीं करवाया है। जिसके कारण पंजीकरण नहीं हो सकता। उपभोकता ने निर्माता कंपनी को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कई बार आग्रह किया लेकिन उन्हे प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। जिसके कारण उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। प्रमाण पत्र जारी न करने को क्रेन निर्माता कंपनी की सेवाओं में कमी मानते हुए फोरम ने उपभोकता के पक्ष में उकत राशी का भुगतान बयाज सहित करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए।



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