Saturday 25 June 2011

भुवनेश्वरी सोसायटी में प्रशासक तैनात


मंडी। सुंदरनगर सथित भुवनेश्वरी एडुकेशनल सोसायटी की प्रबंधन कमेटी और बोर्ड आफ डायरेकटर की शकतियां 2 माह के लिए निलंबित कर दी गई हैं। उच्च न्यायलय के निर्देशों की अनुपालना करते हुए सभा पंजीयक उपायुकत मंडी डा. अमनदीप गर्ग ने सोसायटी में प्रशासक की तैनाती कर दी है। सोसायटी का कार्य संभालने के लिए सहकारी सभा मंडी के सहायक पंजीयक नेत्र सिंह को प्रशासक नियुकत किया गया है। इस अवधी में प्रशासक ही प्रबंधन कमेटी और बोर्ड आफ डायरेकटर का कार्य देखेंगे। प्रबंधक सोसायटी की चल अचल संपती, रिकार्ड और किताबें अपने कबजे में ले लेंगे। सोसायटी के कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए सभी बैंक खातों का संचालन और नियंत्रण भी प्रशासक ही करेंगे। इसके अलावा प्रशासक 2 माह में सोसायटी के सदसयों की आम सभा बुलाकर इसकी प्रबंधन कमेटी के चुनाव करवाने के लिए कदम उठाएगा। प्रशासक प्रबंधन समिति के चुनाव के बाद चुनी हई कमेटी को सोसायटी का कार्यभार सौप देंगे। उल्लेखनीय है कि सोसायटी के उप प्रधान रतन लाल दवारा हराबाग निवासी मदन गोपाल शर्मा के खिलाफ दायर की गई याचिका पर प्रदेश उच्च न्यायलय ने 1 सितंबर 2010 को फैसला सुनाते हुए उपायुकत मंडी को निर्देश जारी करके सहकारी सभा के सहायक पंजीयक(आडिट) की रिर्पोट पर कानून संवत कार्यवाही करने को कहा था। इस रिर्पोट के अनुसार सोसायटी में आम सभा के निर्णय के बगैर नये सदसय जोड दिए गए और इतना ही नहीं सदसयों से संबंधित कोई रजिसटर भी नहीं बनाया गया है। अपनी जांच रिर्पोट में सहायक पंजीयक ने सोसायटी में वितिय अनियमितताओं भी पाई थी। सभा पंजीयक उपायुकत ने अपने फैसले में कहा कि एआरसीएस(आडिट) की रिर्पोट और मामले के तथ्यों से जाहिर होता है कि सोसायटी को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है। जिस तरीके से इस सोसायटी को चलाया जा रहा है वह संसथा और इसके सदसयों के हितों के प्रति भेदभावपूर्ण है। जिसके चलते उन्होने सोसायटी का कामकाज चलाने के लिए प्रशासक की तैनाती के आदेश दिए हैं।

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