Tuesday, 14 June 2011

दंगा करने के 9 आरोपियों को 9 माह की सजा


मंडी। जानलेवा हथियारों के साथ दंगा करने के 9 आरोपियों को अदालत ने 9-9 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों को भादंसं की धारा 148, 147, 149, 504 और 323 के तहत क्रमश: 9 माह, 6-6 माह और 3 माह की सजा का फैसला सुनाया है। उकत सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर के न्यायलय ने बल्ह के दौंधी निवासी एक ही परिवार से संबंध रखने वाले शोभा राम, लक्ष्मण दास, राम सिंह, भागी रथ, चमन लाल, रमेश चंद, शकुंतला देवी, हंसु देवी और कुबजा देवी पर अभियोग साबित होने पर उकत सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों को 4 अकतुबर 2010 को दोषी करार दिया था। जिस पर आरोपियों ने अच्छा आचरण होने के कारण प्रोबेशन आफ आफेंडर अधिनियम का लाभ देने की अर्जी दी थी। अदालत ने प्रोबेशन अधिकारी से इस बारे में रपट तलब की थी। प्रोबेशन अधिकारी की रपट में आरोपियों को प्रोबेशन का लाभ देने की सिफारिश की गई थी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने इस मामले में तलब की गई प्रोबेशन अधिकारी का विरोध किया कि आरोपियों को पहले भी एक मामले में सजा हो चुकी है। ऐसे में उन्हे प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना वाले दिन शिकायतकर्ता भुपेन्द्र शर्मा अपने घर में बैठे थे। इसी दौरान आरोपी जानलेवा हथियारों सहित उनके घर में आए और गालीगलौच करने लगे। भुपेन्द्र के अपने परिवार सहित बाहर आने पर आरोपियों ने उनसे और उनके पिता और भाई से मारपीट की। मौका पर एकत्र हुए लोगों ने उनको आरोपियों की मारपीट से बचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक के एस वर्मा ने अदालत में 8 गवाहों के बयान कलमबंद करवाकर मामले को साबित किया। अदालत ने आरोपियों पर दंगा करने, मारपीट करने और गालीगलौच करने का दोषी करार देते हुए उकत सजा सुनाई।

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